चाईबासा : जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय शंकर शुक्ल की अदालत ने वृद्धा से दुष्कर्म करने के आरोपों से दीकु मुंडा को निदरेष करार देते हुए बरी कर दिया. 13.12.2008 को झींकपानी निवासी 60 वर्षीय वृद्धा ने महिला थाने में शिकायत दर्ज करायी थी.
जिसमें उसने बताया था कि पुरानी रंजिश में विजय बिरुली, मदन शर्मा व दीकु मुंडा ने उसके साथ बारी–बारी से दुष्कर्म किया. अदालत ने दीकु मुंडा को निदोंष पाकर रिहा कर दिया गया है.
