चाईबासा : पीट–पीट कर पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति राज बलमुचू को जिला व अपर सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत जारीपाई बायहातु निवासी पाड़ू जेराई ने 16.1.2010 के दिन नोवामुंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें उसने बताया था कि उसकी भांजी चुनरी की राज ने पीट–पीट कर हत्या कर दी.
