दुष्कर्मी को सात साल की सजा

चाईबासा : बड़ी बाजार रानी कॉलोनी के घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी कुणाल किशोर शर्मा को सात साल की कैद व 10 हजार रुपया जुर्माने की सजा सहायक सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजनंदन राय की अदालत ने सुनायी है. 22 सितंबर 2012 की दोपहर युवती को घर में अकेला पाकर कुणाल […]

चाईबासा : बड़ी बाजार रानी कॉलोनी के घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी कुणाल किशोर शर्मा को सात साल की कैद 10 हजार रुपया जुर्माने की सजा सहायक सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजनंदन राय की अदालत ने सुनायी है. 22 सितंबर 2012 की दोपहर युवती को घर में अकेला पाकर कुणाल उसके घर में घुस आया.

उसने युवती के साथ मारपीट की तथा चाकू का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने पीड़िता के मां की सोने की चेन, 4500 रुपया बाइक की चाबी भी ले ली थी. घटना के बीच पहुंची पीड़िता की बड़ी बहन ने यह सब दृश्य देखा था. आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की ओर भाग निकला.

दुष्कर्म की पीड़िता को बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अदालत ने धारा 376 में सात साल की कैद 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा 452 में चार साल की कैद 5000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनायी है. दोनों सजा साथ चलेगी. 10 हजार रुपये का जुर्मान देने पर छह माह का अतिरिक्त कैद पांच हजार रुपये का जुर्माना देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है.

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