सिंहभूम के बाहर के मतदाता को क्षेत्र छोड़ने का आदेश, वरना कार्रवाई
वेब कैमरा से ऑनलाइन रहेंगे जिले के 136 मतदान केंद्र
चाईबासा : पश्चिम सिंहभूम जिले के 101 बूथों पर प्रशासन वायरलेस की मदद से संपर्क में रहेगा. उक्त क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क ठीक नहीं होने के कारण उक्त निर्णय लिया है. उक्त बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल ने शुक्रवार की शाम को जिला सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहीं. उन्होंने कहा कि जिनका नाम सिंहभूम लोकसभा संसदीय सीट में नहीं है और स्टार प्रचारक हो वह क्षेत्र से बाहर चलें जाये. अन्यथा कार्रवाई होगी. शुक्रवार शाम चार बजे के बाद प्रचार करने वाली पार्टियों पर आचार संहिता उल्लंघन केस दर्ज होगा.
बूथ से 100 मीटर की दूरी के दुकान व प्रतिष्ठान रहेंगे बंद : बूथ से सौ मीटर की दूरी में आने वाले सभी दुकान व होटल को बंद करने का निर्देश दिया गया है. आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी. वहीं चुनाव आयोग के नियम के तहत सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र के कारण यहां की कंपनी को मतदान करने के लिए कर्मचारियों को अवकाश देना होगा. अन्यथा धारा 135 के तहत संबंधित कंपनी पर कार्रवाई होगी.
किसी बूथ पर पांच से कम पुलिस कर्मी नहीं रहेंगे : कुछ बूथ ऐसे हैं, जो सुरक्षा के तहत मतदान के दिन वापस स्ट्रांग रूम नहीं पहुंच पायेंगे. वैसे बूथ की इवीएम उसी दिन क्लस्टर पर सील कर रखी जायेगी.
उस दौरान सभी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं. रहने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से कलस्टर परिसर में रहेगी. रात्रि विश्राम कर सकते हैं. किसी बूथ पर पांच से कम पुलिस कर्मी नहीं रहेंगे. इसमें तीन आर्म्स के जवान होंगे. उपायुक्त ने सभी राजनीतिक पार्टी, सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता व मतदाताओं से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने की अपील की है. शांति भंग करने वाले पर विशेष नजर रहेगी.
