सिमडेगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने पोक्सो कांड के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनायी तथा 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया. बताया गया कि ठेठईटांगर थाना के कुसुमबेड़ा निवासी अमरदीप केरकेट्टा 29 दिसंबर 2023 को एक शादी समारोह में गया था. इस दौरान उसने एक नाबालिग युवती को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद थाना में मामला दर्ज कराया गया था. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला जज की अदालत ने सभी गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक निशि कच्छप ने पैरवी की.
पोक्सो कांड के आरोपी को 20 साल की सजा
पोक्सो कांड के आरोपी को 20 साल की सजा
