Saraikela Court News, सरायकेला (प्रताप मिश्रा): नाबालिग के साथ यौन शोषण कर उसका वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में सरायकेला अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने बुधवार को सुनवाई पूरी की. अपने फैसले में उन्होंने आरोपी रोहित प्रामाणिक और कुणाल दास को दोषी ठहराया. कोर्ट ने दोनों को 20 साल जेल की सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
कोचिंग से लौटते समय दिया गया वारदात
घटना साल 2022 की है जब पीड़िता चांडिल स्थित प्लस टू विद्यालय में पढ़ाई कर रही थी. एक सितंबर को कोचिंग क्लास से लौटने के दौरान आरोपी रोहित उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. इसके बाद सुनसान स्थान पर ले जाकर धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान उसका साथी कुणाल दास भी वहां मौजूद था.
वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल
वारदात के दौरान आरोपी के सहयोगी ने पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. दोनों ने पीड़िता को अपने मोबाइल में कैप्चर वीडियो के आधार पर लगातार डराने-धमकाने का प्रयास किया फिर बाद में इसे वायरल भी कर दिया.
मां को जानकारी मिलने पर दर्ज हुआ केस
घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता की मां को एक व्यक्ति के माध्यम से वीडियो की जानकारी मिली. पूछताछ में पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद चांडिल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. जांच के बाद मामला अदालत पहुंचा, जहां सुनवाई पूरी होने के बाद दोषियों को सजा सुनायी गयी.
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