नीमडीह प्रखंड को तंबाकू मुक्त बनाने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा-2003) का सही तरीके से पालन कराने के लिए शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस. अभिनव की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति (बीएलसीसी) की बैठक हुई. बैठक में सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और सार्वजनिक जगहों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने को लेकर कई अहम फैसले लिए गए.
सरकारी दफ्तरों और स्कूलों के लिए जारी हुए निर्देश
बैठक में सभी सरकारी कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, थाना परिसर, आंगनबाड़ी और दूसरे विभागीय कार्यालयों में कोटपा अधिनियम के तहत चेतावनी बोर्ड लगाने और उन्हें तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही सभी सरकारी और निजी स्कूलों को टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मानकों के अनुसार विकसित करने और स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लागू कराने का फैसला लिया गया.
उल्लंघन करने वालों पर चलेगा अभियान
तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों की संयुक्त फ्लाइंग स्क्वाड बनाने का फैसला लिया गया. यह टीम हर सप्ताह सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों और नाबालिगों को तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान करेगी.
बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों से ग्राम सभाओं में तंबाकू नियंत्रण से जुड़ा प्रस्ताव पास कर पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाने की अपील की गई. वहीं स्वास्थ्य विभाग को एएनएम और सहिया के माध्यम से ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया.
बीडीओ ने सभी संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया.
