खरसावां: कानून और अपने अधिकारों की जानकारी हर किसी तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से बुधवार को रीडिंगदा गांव में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावां के निर्देश पर हुए इस कार्यक्रम में अधिकार मित्र हरि कुंभकार और दिनेश कुंभकार ने ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध विधिक सहायता की जानकारी दी. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष ग्रामीण शामिल हुए.
‘न्याय सबके लिए’, ग्रामीणों को बताया उनका कानूनी अधिकार
अधिकार मित्रों ने ग्रामीणों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की जागृति योजना के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि ‘न्याय सबके लिए’ लोकतंत्र की मूल भावना है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39ए के तहत आर्थिक या अन्य किसी कारण से कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है.
उन्होंने बताया कि कई लोग आज भी अपने बुनियादी अधिकारों, कानूनी उपायों और मुफ्त विधिक सहायता के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते. इसी वजह से जागृति योजना के जरिए ग्रामीण और दूरदराज इलाकों तक कानूनी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.
कानूनी मदद के साथ किसानों को फसल बीमा की जानकारी
कार्यक्रम में ग्रामीणों को नि:शुल्क विधिक सहायता, अपने अधिकारों की रक्षा और जरूरत पड़ने पर विधिक सेवा प्राधिकार से मदद लेने की प्रक्रिया समझाई गई. इसके साथ ही किसानों के लिए फसल बीमा योजना के आवेदन पत्र भी बांटे गए.
ग्रामीणों ने कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम गांवों में लगातार आयोजित होने चाहिए, ताकि लोगों को अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं की सही जानकारी मिल सके.
