प्रतिनिधि, चांडिल
नीमडीह प्रखंड को तंबाकू मुक्त बनाने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा-2003) का प्रभावी अनुपालन के लिए शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) कुमार एस अभिनव की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति (बीएलसीसी) की बैठक हुई. बीडीओ ने सभी सरकारी कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, थाना परिसर, आंगनबाड़ी केंद्रों व अन्य विभागीय कार्यालयों में कोटपा अधिनियम के तहत अनिवार्य चेतावनी बोर्ड लगाने और उन्हें तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने का निर्देश दिया. इसके साथ सभी सरकारी व निजी विद्यालयों को टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मानकों के अनुरूप विकसित करने और स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया गया.
सप्ताह में चलेगी फ्लाइंग स्क्वाड, कटेगा चालान
तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को मिलाकर एक संयुक्त फ्लाइंग स्क्वाड (उड़न दस्ता) गठित करने का निर्णय लिया गया. यह टीम हर सप्ताह सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों तथा नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर चालान काटेगी.
पंचायतों व ग्रामीणों को किया जायेगा जागरूक
बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों से ग्राम सभाओं के माध्यम से तंबाकू नियंत्रण संबंधी प्रस्ताव पारित कर अपनी-अपनी पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाने की अपील की गयी. वहीं, स्वास्थ्य विभाग को एएनएम और सहिया के जरिए ग्रामीण स्तर पर व्यापक जागरुकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. बीडीओ ने सभी संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों को हिदायत दी है कि वे 15 दिनों के भीतर की गयी कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें.
