बिना लाइसेंस दुकानों में नहीं बिकेंगे खाद व बीज

सरायकेला : बिना लाइसेंस खाद बीज दुकानों पर अब जिला कृषि विभाग छापामारी अभियान चलायेगा. किसानों को ससमय खाद, बीज व दवा उपलब्ध कराने के साथ ही खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग ने खरीफ खेती से पहले ही बिना लाइसेंस के दुकानों पर शिकंजा कसने के लिए तैयारी शुरू कर दी है. जिला […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 9, 2017 5:11 AM

सरायकेला : बिना लाइसेंस खाद बीज दुकानों पर अब जिला कृषि विभाग छापामारी अभियान चलायेगा. किसानों को ससमय खाद, बीज व दवा उपलब्ध कराने के साथ ही खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग ने खरीफ खेती से पहले ही बिना लाइसेंस के दुकानों पर शिकंजा कसने के लिए तैयारी शुरू कर दी है. जिला कृषि पदाधिकारी रामचंद्र ने बताया कि जिला में जितने भी खाद बीज की दुकानें हैं, उनकी सूची बनायी जा रही है. जिन दुकानों का लाइसेंस नहीं है, उन्हें एक सप्ताह का समय दिया गया है.

इसके बाद छापामारी अभियान चलेगा. लाइसेंस नहीं होने पर दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई होगी. श्री रामचंद्र ने कहा कि दुकान के बाहर दुकानदारों को खाद, बीज व दवा का मूल्य निर्धारित कर रेट चार्ट अंकित करना है. स्टॉक पंजी की सूची बोर्ड पर लगाना अनिवार्य है.

स्टॉक पंजी का कृषि विभाग में सत्यापन जरूरी है. अगर सत्यापन नहीं किया जाता है तो इस पर कार्रवाई हाेगी. कृषि पदाधिकारी ने कहा कि किसानों को खाद बीज की किल्लत नहीं होनी चाहिए, अगर शिकायत मिलती है तो सीधे खुदरा दुकानदारों पर ही कार्रवाई की जायेगी.