श्रम शक्ति पहचान: 5628 मजदूरों का हुआ निबंधन

सरायकेला. असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत श्रम शक्ति पहचान योजना के तहत अब तक जिला के 5628 असंगठित मजदूरों ने निबंधन कराया गया है. इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के वैसे मजदूरी कर्मकार,ठेला,खोमचा,सब्जी बेचने वाले स्व नियोजन कर्मकार व घरेलू कर्मकार जिनका 2.5 एकड़ तक कृषि योग्य जमीन है, वैसे 18 वर्ष […]

सरायकेला. असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत श्रम शक्ति पहचान योजना के तहत अब तक जिला के 5628 असंगठित मजदूरों ने निबंधन कराया गया है. इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के वैसे मजदूरी कर्मकार,ठेला,खोमचा,सब्जी बेचने वाले स्व नियोजन कर्मकार व घरेलू कर्मकार जिनका 2.5 एकड़ तक कृषि योग्य जमीन है, वैसे 18 वर्ष से 59 वर्ष तक के मजदूरों का निबंधन किया जा रहा है. जानकारी हो कि श्रम शक्ति पहचान योजना के तहतनिबंधित मजदूरों के सामान्य मृत्यु पर तीस हजार,दुर्घटना से मृत्यु होने पर एक लाख रुपये,एक अंग अपंग होने पर 37,500 रुपये व दो अंग अपंग होने पर 75,000 रुपये अनुदान पर दिये जायेंगे. इसके अलावा बच्चों को छात्रवृत्ति,स्वावलंबन पेंशन,आवास व बीमा जैसे कई योजनाओं का लाभ दिया जायेगा. विभाग द्वारा कार्यशाला व प्रचार- प्रसार कर मजदूरों को जागरूक कर इस योजना में निबंधन कराने की अपील की जा रही है.श्रम शक्ति पहचान योजना के लिए मजदूर आधार कार्ड व बैंक खाता की छाया प्रति लाकर निबंधन करवा सकते है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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