सीएनटी एक्ट बिना छेड़छाड़ सख्ती से लागू हो

सरायकेला : जिला स्तरीय परिचर्चा में बोले विधायक साधु चरण सरायकेला : जिला समाहरणालय में मंगलवार को छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) पर जिला स्तरीय परिचर्चा का आयोजन किया गया. मौके पर बताया गया कि 16 फरवरी को कल्याण मंत्री लुईस मरांडी के नेतृत्व में उप समिति सरायकेला का भ्रमण करेगी. ये समिति क्षेत्र भ्रमण […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 14, 2018 2:02 AM

सरायकेला : जिला स्तरीय परिचर्चा में बोले विधायक साधु चरण

सरायकेला : जिला समाहरणालय में मंगलवार को छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) पर जिला स्तरीय परिचर्चा का आयोजन किया गया. मौके पर बताया गया कि 16 फरवरी को कल्याण मंत्री लुईस मरांडी के नेतृत्व में उप समिति सरायकेला का भ्रमण करेगी. ये समिति क्षेत्र भ्रमण कर सीएनटी के तहत पुराना थाना क्षेत्र की अवधारण तथा भूमि क्रय-विक्रय के वर्तमान प्रावधान तथा जनजातियों व गैर जनजातीय लोगों की भूमि क्रय विक्रय पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधयों के साथ बैठक कर परामर्श एवं मंतव्य प्राप्त करेगी.
इस दौरान विधयक साधु चरण महतो ने अपना मंतव्य देते हुए कहा कि सीएनटी एक्ट के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाये, बल्कि इसे और सख्ती से लागू करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सीएनटी एक्ट के दौरान बिना प्रशासनिक अनुमति के अनुसूचित जनजाति के लोगों की अवैध तरीके से खरीदी गयी जमीन लौटाना चाहिए. साथ ही इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाये. बैठक में उपायुक्त के अलावा जिला परिषद सदस्य अनिल सोरेन, विकास संस्था के बामिया बारी, तपन पटनायक एवं दीवकर सोरेन ने भी अपनी बातें रखी.
एनएच 32 के रैयतदारों को एक समान मिले मुआवजा : विधायक
समाहरणालय में डीसी छवि रंजन ने एनएच-32 अंतर्गत मुआवजा की राशि देने को लेकर रैयतदारों संग बैठक की. बैठक में विधायक साधुचरण महतो ने कहा कि एनएच-32 के सभी रैयतदारों को एक समान दर से मुआवजा राशि का भुगतान हो. कम राशि भुगतान से रैयतों में असंतोष है. इस पर जिला प्रशासन को पुनर्विचार करने की जरूरत है. बैठक में डीसी ने कहा कि रैयतदार यदि जमीन का राजस्व दे रहे हैं तो कमर्शियल दर से राशि का भुगतान किया जायेगा. आवासीय एवं कृषि भूमि के लिए अलग-अलग दर से भुगतान किया जा रहा है.
सभी रैयतों को तय मानक के अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा. भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि मुआवजा राशि नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देती है, प्रशासन सिर्फ इसमें एक भुगतान का जरिया है. वर्तमान में मुआवजा भुगतान नियमानुसार किया जा रहा है, जो गाइडलाइन है. मौके पर कई रैयतदार उपस्थित थे.

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