वृद्ध मां की हत्या के मामले में पुत्र समेत चार को उम्रकैद, 10-10 हजार का लगा जुर्माना

जमीन विवाद को लेकर पुत्र व पुत्रवधू ने लाठी से मार कर घटना को दिया था अंजाम

साहिबगंज. वृद्ध मां को लाठी से मार कर हत्या करने के मामले में सोमवार को धीरज कुमार जिला व अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम साहिबगंज के न्यायालय में पुत्र समेत चारों आरोपियों को उम्र कैद व 10-10 हजार जुर्माना लगाया. मिली जानकारी के अनुसार जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के छोटा लोहंडा में 3 फरवरी 23 को जमीन विवाद को लेकर आरोपी रामचंद्र उरांव, मेघवा देवी, गोवर्धन उरांव व समरी देवी ने मिलकर लाठी से प्रहार कर मां इतवारिया मोसमात की हत्या कर दी थी. सूचक सोम मुंडा ने बोरिया (जिरवाबाड़ी ) थाने कांड संख्या 28/2023 दर्ज कराया था. आरोप लगाया है कि 3 फरवरी 2023 को सुबह अपने पुत्र को इलाज के लिए सदर अस्पताल साहिबगंज आया था. इस दौरान उसकी पुत्री ने सूचना दी कि उसकी दादी को चारों अभियुक्तों ने लाठी से मारपीट कर हत्या कर दिया है. सूचना पाकर घर पहुंचा तो देखा कि इतवारिया मोसमात की लाश घर से कुछ दूरी पर बास खेत में मिली. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद चारों अभियुक्त को हत्या का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार जुर्माना की सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे ने सुनवाई भाग लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >