छह मामलाें का निष्पादन

साहिबगंज के मंडल कारा में जेल अदालत का आयोजन जेल अदालत में कैदियों को कानून संबंधी जानकारी दी गयी. बताया कि जो कैदी आर्थिक रूप से तंगी के कारण मुकदमा नहीं लड़ पाते हैं वे आवेदन दें उन्हें मुफ्त में वकील दिया जायेगा. साहिबगंज : साहिबगंज मंडल कारा में आयोजित जेल अदालत में रविवार को […]

साहिबगंज के मंडल कारा में जेल अदालत का आयोजन

जेल अदालत में कैदियों को कानून संबंधी जानकारी दी गयी. बताया कि जो कैदी आर्थिक रूप से तंगी के कारण मुकदमा नहीं लड़ पाते हैं वे आवेदन दें उन्हें मुफ्त में वकील दिया जायेगा.
साहिबगंज : साहिबगंज मंडल कारा में आयोजित जेल अदालत में रविवार को छह मामले का निष्पादन कर विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया गया. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामजीत यादव ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण यदि अपना मुकदमा नहीं लड़ पाते हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन दें.
आपको मुफ्त में अधिवक्ता व अन्य कानूनी सहायता दी जायेगी. उन्होंने कहा कि बंदी कोई भी शिकायत यहां पर लगी शिकायत पेटी में कर सकते हैं या सीधे विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में जेल प्रशासन के माध्यम या सीधे भी भेज सकते हैं. यहां पर लगी शिकायत पेटियों की चाबी न्यायालय के पास रहती है. प्राधिकार के सचिव सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सोमेंद्रनाथ सिकदर ने कहा कि कारा में बंद बंदियों के भी अधिकार है. उनके अधिकारों का हनन होता है तो विधिक सेवा प्राधिकार में अपनी शिकायत कर सकते हैं. विधिक सेवा प्राधिकार आपकी शिकायतों का निवारण करेगा. उन्होंने वहां उपस्थित बंदियों की शिकायतों को भी सुना. रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी आनंदमणि त्रिपाठी ने भी रेलवे से संबंधित कानून की जानकारी दी. मौके पर अधिवक्ता अरविंद गोयल, उमा शंकर प्रसाद, संजय कुमार देव सहित जेलकर्मी, न्यायालय, कर्मी उपस्थित थे.
राजमहल : अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति की ओर से रविवार को राजमहल उपकारा में जेल अदालत का आयोजन किया गया. एडीजे प्रथम राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता में आहूत अदालत में तीन कैदियों को रिहा किया गया. एसडीजेएम पी गोस्वामी ने बताया कि एसीजेएम न्यायालय के जीआर नं0 194/17 के अभियुक्त शाम मुर्मू, जेएम प्रथम न्यायलय के जीआर नं0 495/15 के अभियुक्त अरविंद पंडित, एसडीजेएम न्यायालय के जीआर नं0 676/15 के अभियुक्त शाहजहां शेख को रिहा किया गया. मौके पर जेएम प्रथम आरके पांडे, अशोक कुमार, अधिवक्ता सुधीर घोष, अनंत कुमार राय, राजदीप यादव आदि उपस्थित थे.

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