वैध बोल्डर पर ही सेल चलान मिलेगा : डीडीएम

उपनिदेशक खनन ने जिले के पत्थर व्यवसायियों को दी चेतावनी साहिबगंज : खनन विभाग के मापदंड को पूरा नंही करने पर खनिज पट्टा रद्द भी हो सकता है. सेल चालान उन्हीं खनन लेसी को मिलेगा जो खनन चालान के तहत बोल्डर से क्रशर का संचालन करते हैं. अब क्रशर मालिकों को अपने-अपने खनन चलान और […]

उपनिदेशक खनन ने जिले के पत्थर व्यवसायियों को दी चेतावनी

साहिबगंज : खनन विभाग के मापदंड को पूरा नंही करने पर खनिज पट्टा रद्द भी हो सकता है. सेल चालान उन्हीं खनन लेसी को मिलेगा जो खनन चालान के तहत बोल्डर से क्रशर का संचालन करते हैं.
अब क्रशर मालिकों को अपने-अपने खनन चलान और उत्पादित माल का हिसाब देना होगा. यह बातें संताल परगना के खनन क्षेत्रीय उपनिदेशक अशोक कुमार रजक ने गुरुवार को पत्थर व्यवसायियों के साथ आयोजित बैठक में कही. प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी संजीव कुमार मंडल ने कहा कि मार्च का महीना है. इस समय राजस्व वसूली का लक्ष्य होता है. इसका मतलब यह नहीं है कि माइनिंग चालान से कोई समझौता नहीं होगा. आपलोगों को यह ध्यान रखना है कि
अपने सीटीओ से अधिक उत्पादन नहीं करना है. बोल्डर उत्पादन से अधिक चिप्स नहीं बनाना है. इस अवसर पर डीडीएम अशोक कुमार रजक, डीएमओ संजीव कुमार मंडल, पत्थर व्यवसायिक संघ के सचिव चंद्रेश्वर प्रसाद सिन्हा, छोटू यादव, मदनकांत, कमल, कृष्णा साह, राजेश्वर सिंह, गौतम सिंह, राकेश गुप्ता उपस्थित थे.

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