सिस्टर वालसा हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त एडमिन को मिली जमानत
पाकुड़ : बहुचर्चित सिस्टर वालसा हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त एडमिन मुर्मू को माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत पर छोड़ने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है.
अधिवक्ता दीनानाथ गोस्वामी ने जानकारी देेते हुए कि अमड़ापाड़ा थाना कांड संख्या 75/11 सिस्टर वालसा हत्याकांड तथा 76/11 दुष्कर्म के मामले में आलूबेड़ा के एडमिन मुर्मू को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था. इसमें स्थानीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दोनों मामले में सजा सुनायी थी. इसी मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में स्थानीय न्यायालय की ओर से सुनायी गई सजा की चुनौती दायर की गई थी.
इस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने 25 हजार को दो व 10 हजार के दो मुचलके पर जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया है. उक्त निर्देश के बाद स्थानीय न्यायालय में बंधपत्र अर्जी दायर किया गया. इसके बाद स्थानीय न्यायालय ने उपरोक्त दोनों मामले के मुख्य अभियुक्त एडमिन मुर्मू को जमानत दे दी है.
