उल्लंघन . साहिबगंज में पॉलिथीन पर पाबंदी नहीं, धड़ल्ले से हो रहा उपयोग
साहिबगंज : सरकार ने राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर को एक आदेश जारी किया है कि पूरे राज्य में कहीं भी प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग नहीं होना चाहिए. यदि इसका उपयोग करते हुए पकड़े गये तो उन्हें जुर्माना देना होगा. आदेश के कुछ दिन तक तो वाकई पाॅलिथीन का उपयोग बंद रहा. दुकानदार डरे सहमे रहे. लेकिन यह डर कुछ ही दिन रहा. अब फिर लोग बेखौफ हो गये हैं. ग्रामीण तो दूर शहरी दुकानदार भी धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के आदेश के बाद यहां के प्रशासन इसके बंदी में ढिलाई बरत रही है. नगर परिषद अब तक गंभीर नहीं हुआ है.
प्लास्टिक उपयोग किया तो लगेगा जुर्माना
वेंडर व उपभोक्ता पर प्लास्टिक के प्रयोग करने पर जुर्माना लगेगा. यह निर्णय नगर विकास व आवास विभाग ने लिया है. प्लास्टिक मुक्त झारखंड अभियान को सफल बनाने का निर्णय लिया है. इस सिलसिले में नगर विकास व आवास विभाग के संयुक्त सचिव एके रतन ने डीसी को पत्र लिखकर प्लास्टिक के व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है.
सरकार के आदेश का भी नहीं हो रहा पालन
मामले को लेकर प्रशासन सुस्त
100 रुपये का होगा जुर्माना
नगर विकास एवं आवास विभाग ने 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक का व्यवहार करने वाले वेंडर पर 100 रुपया व उपभोक्ता पर न्यूनतम 50 रुपये का आर्थिक दंड निर्धारित किया है.
कहते हैं नप अध्यक्ष
प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जायेगा. इससे प्रदूषण फैल रहा है. इसके लिये सरकारी आदेश का अनुपालन होगा.
राजेश प्रसाद गोंड, अध्यक्ष, नगर परिषद
क्या कहते हैं भूगर्भशास्त्री
प्लास्टिक के उपयोग से काफी परेशानी लोगों को हो रही है. इसका उपयोग कम होना चाहिए, पर्यावरण को दूषित करने में आगे हैं.
डॉ रंजीत सिंह, पर्यावरणविद
