Ranchi news : हत्या मामले में दो भाई दोषी करार, फैसला 27 अगस्त को

15 नवंबर 2020 को आपसी विवाद में शिवा कुमार राम की हत्या हुई थी.

रांची . अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की अदालत ने आपसी विवाद में हत्या करने के मामले में दो सगे भाई बंधनु उरांव और अनिल उरांव को दोषी करार दिया है. 27 अगस्त को कोर्ट अपना फैसला सुनायेगा. 15 नवंबर 2020 को आपसी विवाद में शिवा कुमार राम की हत्या हुई थी. हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को छुपा दिया था. घटना को लेकर मृतक के पिता ने पिठोरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. गिरफ्तारी के बाद से दोनों जेल में बंद हैं. दोनों पिठोरिया थाना क्षेत्र के दुबसिया गांव के निवासी हैं.

बड़े भाई की हत्या का दाेषी करार, 30 को सजा पर फैसला

रांची . बड़े भाई की हत्या के आरोपी शिवराम साहू को अपर न्याययुक्त पवन कुमार की अदालत ने दोषी करार करार दिया है. सजा की बिंदु पर 30 अगस्त को सुनवाई होगी. ज्ञात हो कि आपसी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी थी. घटना सात अप्रैल 2019 की है. लापुंग थाना क्षेत्र के मालगो गांव निवासी आरोपी शिवराम साहू और सुधनाथ साहू (मृतक) दोनों सगे भाई गांव में रहकर खेतीबारी करते थे. आपसी विवाद में हमेशा दोनों भाइयों के बीच लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज होता रहता था. शिवराम साहू जान से मारने की धमकी दिया करता था. घटना के दिन सुधनाथ साहू खेत में लगे प्याज का पटवन कर रहे थे, उसी समय आरोपी टांगी लेकर पहुंचा. जहां दोनों के बीच गाली गलौज के साथ विवाद हुआ. तभी शिवराम साहू ने टांगी से मारकर सुधनाथ साहू को घायल कर दिया और कुदाल से सिर पर हमला कर दिया. जिससे उनकी मौत हो गयी थी. घटना को लेकर मृतक के बेटे ने लापुंग थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. .

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Published by: Deepesh kumar

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