देवघर त्रिकूट पहाड़ रोपवे हादसा : झारखंड हाईकोर्ट का सिंफर व बीआईटी मेसरा को प्रतिवादी बनाने का निर्देश

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सिंफर व बीआईटी मेसरा को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने राज्य सरकार को हादसे की जांच से संबंधित रिपोर्ट पेश करने को कहा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 25, 2022 4:47 PM

Jharkhand News: झारखंड के देवघर जिले के त्रिकूट पहाड़ रोपवे हादसा मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सिंफर व बीआईटी मेसरा को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उनसे रिपोर्ट देने को कहा है. खंडपीठ ने राज्य सरकार को हादसे की जांच से संबंधित रिपोर्ट पेश करने को कहा.

महाधिवक्ता बोले जल्द सौंपी जायेगी रिपोर्ट

देवघर जिले के त्रिकूट पहाड़ रोपवे हादसा मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 6 मई की तिथि निर्धारित की है. इससे पूर्व सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखते हुए बताया कि सरकार मामले की उच्च स्तरीय जांच करा रही है. जल्द ही रिपोर्ट अदालत में सौंपी जाएगी. आपको बता दें कि देवघर के त्रिकूट पहाड़ रोपवे हादसे को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था और राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया था.

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त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसा

वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी समेत सेना के अन्य जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद जान जोखिम में डालकर ट्रॉली में फंसे 46 लोगों को नयी जिंदगी दी थी. इस दौरान तीन लोगों की मौत हो गयी थी. 10 अप्रैल को करीब साढ़े चार बजे रोपवे हादसा हुआ था. तब से रेस्क्यू ऑपेरशन जारी था. तीन दिनों से हवा में लटके 46 लोगों को सेना के जवानों ने नयी जिंदगी दी. देवघर स्थित त्रिकूट पहाड़ रोपवे हादसा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया था.

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रिपोर्ट : राणा प्रताप

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