Ranchi news : राशि खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने लिया समय

झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य भर के सिविल कोर्ट में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की.

मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य भर के सिविल कोर्ट में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चाैहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और राज्य सरकार के समय देने के आग्रह को स्वीकार कर लिया. साथ ही 19 सितंबर 2024 को पारित आदेश के पैरा 35 से 39 में की गयी टिप्पणियों के संबंध में शपथ पत्र दायर करने के पिछले निर्देश का पालन करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 10 सितंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार से प्राप्त दूसरी किस्त की राशि के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय देने का आग्रह किया. हाइकोर्ट की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि हाइकोर्ट ने राज्य के जिला अदालतों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को गंभीरता से लेते हुए स्वत: संज्ञान लिया था. साथ ही अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर भी एक साथ सुनवाई हो रही है.

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By DEEPESH KUMAR

DEEPESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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