Ranchi news : 25 साल पुराने मामले में तीन आरोपी बरी
इन पर प्रखंड के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री करने का आरोप था.
रांची . एसीबी के विशेष कोर्ट ने मंगलवार को 25 वर्ष पुराने एक मामले में ट्रायल फेस कर रहे तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. जिन्हें बरी किया है, उनमें गुप्तेश्वर मिश्र, सुभाष चंद्र पटवारी और मो नसीम शामिल हैं. इन पर प्रखंड के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री करने का आरोप था. मामले में आरोपियाें की ओर से अधिवक्ता अविनाश पांडेय ने पक्ष रखा. उन्होंने कोर्ट को बताया कि खलारी में सरकार की ओर से को-ऑपेरेटिव की जमीन दी गयी थी, जिसे सरकारी कर्मचारियों को देना था. लेकिन उक्त आरोपी उस जमीन को अपने नाम से भी करा लिया था. मामला संज्ञान में आने के बाद एसीबी द्वारा वर्ष 2000 (14/2000) में सभी के विरुद्ध मामला दर्ज किया था. 25 वर्षों से उक्त आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. ट्रायल के दौरान एसीबी ने मात्र दो गवाह प्रस्तुत किया, लेकिन उनकी गवाही आरोपियों के दोषी साबित नहीं कर सकी.
अप्राकृतिक यौनाचार का आरोपी दोषी करार
रांची . नाबालिग बच्चेे से अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में रांची सिविल कोर्ट स्थित पोक्सो की विशेष अदालत ने आजाद बस्ती निवासी साहिल अंसारी को दोषी करार दिया है. उसे 23 अगस्त को सजा सुनायी जायेगी. मामला लोअर बाजार थाना कांड संख्या 156/23 से जुड़ा है. प्राथमिकी में पीड़ित के पिता ने कहा था कि साहिल अंसारी और एक अन्य नाबालिग ने सात वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया था. दूसरा आरोपी नाबालिग है, उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड (जुवेनाइल कोर्ट) में लंबित है. पोक्सो विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक और अधिवक्ता विवेक कुमार आर्य ने पैरवी की. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी गवाहों के बयान दर्ज कराये, बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
