Ranchi news : हाइकोर्ट को बताया : 200 सीटें सुरक्षित रखी गयी है, नहीं बनता है अवमानना का मामला
मामले की अगली सुनवाई 10 अक्तूबर को होगी
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने प्रार्थी व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रतिवादी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई लिए अदालत ने 10 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थियों ने दो वर्षीय बीएड डिग्रीधारियों को नियुक्त करने के लिए आदेश देने का आग्रह किया. वहीं जेएसएससी की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा. अदालत को बताया कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील याचिका दायर की गयी है. अपील याचिका लंबित है. इन अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने गणित व विज्ञान विषय में 200 सीटें सुरक्षित रख लिया है. वैसी स्थिति में अवमानना का कोई मामला नहीं बनता है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विप्लव दत्ता व अन्य की ओर से अवमानना याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की गयी है. जेएसएससी द्वारा प्रार्थियों की अभ्यर्थितता रद्द कर दी गयी थी. एकल पीठ ने प्रार्थियों की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें बड़ी राहत प्रदान की थी.
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