Ranchi news : महिलाओं व नाबालिगों के खिलाफ अपराध के मामले में सरकार ने दायर किया पूरक शपथ पत्र

चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना.

By DEEPESH KUMAR | September 11, 2025 8:07 PM

मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी. रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में महिला एवं नाबालिगों के साथ होनेवाले दुष्कर्म तथा प्रताड़ना की घटनाओं को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. सरकार की ओर से प्रस्तुत पूरक शपथ पत्र के आलोक में प्रार्थी को टेबुलर चार्ट में जवाब दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 17 सितंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गाैरव राज ने पूरक शपत्र पत्र दायर कर सभी जिलों में महिलाओं व नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर उठाये गये कदमों की जानकारी दी गयी. इस पर प्रार्थी अधिवक्ता भारती कुमारी ने जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया. वहीं रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी भारती कुमारी ने जनहित याचिका दायर की है. कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में पांच बिंदुओं पर राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. इसमें महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी की प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने, खराब कैमरे को ठीक करने, स्कूल बसों में महिला स्टाफ रखने, बच्चों एवं महिलाओं की शिकायत के लिए स्कूलों में कंप्लेन बॉक्स रखने, महिलाओं को इमरजेंसी में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर को अखबार सहित अन्य प्रचार माध्यमों के जरिये प्रचार-प्रसार करने आदि के संबंध में जानकारी देने का निर्देश दिया था.

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