Ranchi news : अवैध निर्माण मामले में फ्रेस टेबुलर चार्ट प्रस्तुत करें : हाइकोर्ट

मामला जमशेदपुर में जेएनएसी एरिया में अवैध निर्माण पर रोक लगाने का

: मामला जमशेदपुर में जेएनएसी एरिया में अवैध निर्माण पर रोक लगाने का

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी क्षेत्र (जेएनएसी) में हो रहे अवैध निर्माण व नक्शा विचलन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चाैहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना. खंडपीठ ने जेएनएसी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उसने आदेश का पालन नहीं किया है. कोर्ट ने नक्शा विचलन कर बनाये गये भवनों व अवैध निर्माण के खिलाफ की गयी कार्रवाई की जानकारी टेबुलर चार्ट के रूप में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. इसमें यह बताना था कि जेएनएसी के कमांड एरिया में विचलन बनाये गये भवनों और अवैध भवन के संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है, कितने भवनों को ध्वस्त किया गया और कितने भवनों को तोड़ा जाना बाकी है, कितने के खिलाफ नोटिस दिया गया है, नोटिस देने के बाद क्या कार्रवाई हुई है से संबंधित जानकारी देनी थी, लेकिन जेएनएसी ने ऐसा नहीं किया है. खंडपीठ ने जेएनएसी को आदेश का अनुपालन करते हुए फ्रेश टेबुलर चार्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 19 नवंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव व अधिवक्ता नेहा अग्रवाल ने पक्ष रखा, जबकि जेएनएसी की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राकेश कुमार झा ने जनहित याचिका दायर की है. प्रार्थी ने जेएनएसी क्षेत्र में अवैध निर्माण को रोकने तथा जो बन चुके हैं, उन्हें ध्वस्त करने की मांग की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By DEEPESH KUMAR

DEEPESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >