Ranchi news : जानलेवा हमला करने के दोषी को सात साल की सजा
मामले में 21 आरोपी साक्ष्य के अभाव में हुए बरी
: मामले में 21 आरोपी साक्ष्य के अभाव में हुए बरी रांची. अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने जानलेवा हमला करने के दोषी हसीब अंसारी को सात साल की सजा सुनायी और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने ट्रायल फेस कर रहे 21 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जानलेवा हमला करने का मामला पिठोरिया थाना क्षेत्र के जमुवारी गांव का है. जमीन को लेकर 12 जून 2018 को दो सगे भाई एकराम अंसारी और हबीब अंसारी के बीच विवाद हुआ था. विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी. एकराम अंसारी और उनके दो पुत्र तौफीक और तौहीद पर तलवार, चाकू, रॉड और लाठी डंडे से हमला किया गया था, जिसमे एकराम और उनके दोनों पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गये थे. हमला करने का आरोप हसीब अंसारी और उसके तीन पुत्र समेत 16 लोगों पर लगाया गया था. वहीं दूसरे पक्ष की ओर से छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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