रांची मेन रोड हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने मांगी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट, पूछा ये सवाल

खंडपीठ ने झारखंड सरकार से रांची मेन रोड हिंसा मामले में अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 21 जून की तिथि निर्धारित की.

By Prabhat Khabar | May 18, 2023 7:14 AM

झारखंड हाइकोर्ट ने रांची में 10 जून को मेन रोड में हुई हिंसा की एनआइए और इडी से जांच कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को मामले में जांच का स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पूछा कि मेन रोड में हुई हिंसा मामले में दर्ज कुछ केस को पुलिस से लेकर सीआइडी को क्यों ट्रांसफर किया गया?

खंडपीठ ने राज्य सरकार से अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 21 जून की तिथि निर्धारित की. मामले की सुनवाई के दौरान गृह सचिव, डीजीपी सहित अन्य अधिकारी सशरीर उपस्थित थे. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की. उन्होंने बताया कि पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही है.

आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि केस का अनुसंधान जारी है. सरकार के आग्रह पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान अधिकारियों को उपस्थिति से छूट प्रदान की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने हिंसा की घटना की एनआइए व इडी से जांच कराने की मांग की है.

Next Article

Exit mobile version