महादानी मैदान पर 17 जून से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू

अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची उत्कर्ष कुमार द्वारा महादानी मैदान पर धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है,

बेड़ो. अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची उत्कर्ष कुमार द्वारा महादानी मैदान पर धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है, जो 17 जून प्रातः से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी. सनद रहे कि बेड़ो थाना अंतर्गत मौजा बेड़ो (थाना संख्या-76, खाता संख्या-386, प्लॉट संख्या-989/2512, रकबा 1.05 एकड़) स्थित भूमि पर कुछ धार्मिक संगठनों द्वारा घेराबंदी की योजना की सूचना मिली थी. प्रशासन को प्राप्त इनपुट्स के अनुसार उक्त स्थल का एक बड़ा हिस्सा (0.87 एकड़ भूमि) महादानी मैदान में भी है, जहां नियमित रूप से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद व अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होते आ रहे हैं. जिसे लेकर ग्रामीणों की ओर से संयुक्त हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन देकर प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि महादानी मैदान की भूमि के बदले कोई गैरमजरूआ भूमि उपलब्ध करायी जाये. आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त मैदान के एक हिस्से पर स्टेडियम निर्माण कार्य भी सरकार की निधि से कराया गया है तथा मैदान के समीप प्रसिद्ध ऐतिहासिक महादानी मंदिर भी स्थित है. ग्रामीणों ने आशंका जतायी है कि घेराबंदी के कारण न केवल सार्वजनिक कार्यक्रम बाधित होंगे, बल्कि मैदान से सटे पश्चिमी हिस्से में बना रास्ता भी बंद हो सकता है. इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने निषेधाज्ञा आदेश जारी करते हुए महादानी मैदान के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की कार्यक्रम व निर्माण पर रोक लगा दी है.

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