ranchi news : सभी विधानसभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी

विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी

रांची. भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है. इसी के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है. निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी की है. साथ ही कई आदेश भी जारी किये गये हैं. यह आदेश 15 अक्तूबर की दोपहर 3.30 बजे से 23 नवंबर की रात 11 बजे तक लागू रहेगा.

धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे

आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे. साथ ही सांप्रदायिक भावना को भड़काने का काम नहीं करेंगे. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक वर्जित रहेगा. इस दौरान किसी सार्वजनिक/सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर/पंपलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनीतिक गतिविधियों, सभा या बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

चेकपोस्टों पर विशेष चौकसी बरतें : एसएसपी

रांची. विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही विधि-व्यवस्था को लेकर जिला के सभी एसपी, डीएसपी व थाना प्रभारियों के साथ एसएसपी चंदन सिन्हा ने बैठक की. उन्होंने जिला के प्रवेश पर बने चेकपोस्ट पर विशेष चौकसी का निर्देश दिया. हर वाहन की गहनता से जां��, अवैध आग्नेयास्त्र, अवैध धन व संदिग्ध लोगों पर नजर रखने की बात कही. नक्सल प्रभावित इलाकों में अर्द्धसैनिक बल की तैनाती पर जोर दिया. कहा कि अतिरिक्त अर्द्धसैनिक और जिला बल उपलब्ध कराने के लिए मुख्यालय को लिखा गया है. एसएसपी ने अवैध हथियार लेकर घूमने वालों पर कार्रवाई करने व वारंट, कुर्की आदि का अधिक से अधिक तामिला करने को कहा. बिना अनुमति के किसी भी तरह की सभा पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया.

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