उत्पाद विभाग ने होटल, रेस्तरा, बार और क्लब संचालन की नयी नियमावली बनायी

राज्य में होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब का संचालन अतिरिक्त लाइसेंस फीस जमा कर दिन के 10 बजे से रात दो बजे तक हो सकेगा.

रांची. राज्य में होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब का संचालन अतिरिक्त लाइसेंस फीस जमा कर दिन के 10 बजे से रात दो बजे तक हो सकेगा. इसके लिए संचालक को संबंधित जिले के एसपी से अनुमति लेनी होगी. वहीं फाइव और फोर स्टार होटल में बार का संचालन दिन के 10 बजे से प्रात: चार बजे तक किया जा सकेगा. वैसे सामान्यत: बार का संचालन दिन के 10 से रात के 12 बजे तक हो सकता है. फाइव स्टार, फोर स्टार और थ्री स्टार होटलों में सुबह चार बजे तक बार खुले रखे जा सकेंगे. इसके लिए सालाना 26 लाख तक अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क देना होगा.

ड्राफ्ट जारी कर आपत्ति और सुझाव मांगे गये

इसका उल्लेख उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा तैयार की गयी नयी नियमावली में है. जिसका ड्राफ्ट जारी कर आपत्ति और सुझाव मांगे गये हैं. जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जायेगा. नियमावली में बार संचालन के लिए शराब उठाव के न्यूनतम कोटा को खत्म कर न्यूनतम राजस्व को अनिवार्य बनाया गया है. बार संचालन के लिए एक लाख रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. इसके अलावा सिक्योरिटी मनी की राशि भी बढ़ायी गयी है. सिक्योरिटी मनी की राशि अधिकतम तीन लाख रुपये तक बढ़ायी गयी है.

अस्थायी बार संचालन के लिए अधिकतम 40 हजार फीस : नियमावली में पार्टी, कार्यक्रम आयोजन के दौरान शराब परोसने को लेकर अस्थायी बार संचालन के लिए एक दिन के लिए अधिकतम 40 हजार रुपये लाइसेंस फीस निर्धारित किया गया है. इसमें अलग-अलग समय अविधि का निर्धारिण किया गया है. थ्री, फोर व फाइव स्टार होटल के लिए फीस 50 हजार है.

हथियार के साथ पकड़े जाने पर एक लाख का जुर्माना

नयी नियमावली के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति हथियार के साथ बार परिसर में प्रवेश करता है, तो उस पर एक लाख रुपये का फाइन लगाया जायेगा. इसके अलावा बार संचालक भी अगर लाइसेंस की शर्त का पालन नहीं करते हैं, तो 10 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है. परिसर में सीसीटीवी कैमरा का संचालन नहीं होने पर 50 हजार रुपये जुर्माना देना होगा.

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By PRABHAT GOPAL JHA

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