लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर रहनेवाले भी पोस्टल बैलेट से दे सकेंगे वोट, रांची डीईओ का अब्सेंटी वोटर्स की सूची बनाने का निर्देश

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 में ड्यूटी पर रहनेवाले भी अब वोट देने से वंचित नहीं रहेंगे. वे पोस्टल बैलेट से वोट दे सकेंगे. इस बाबत रांची डीईओ ने अब्सेंटी वोटर्स की सूची बनाने का निर्देश दिया.

By Guru Swarup Mishra | March 26, 2024 6:58 PM

Lok Sabha Election 2024: रांची-लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को बैठक की. इसमें लोकसभा चनाव में आवश्यक सेवा में लगे अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने पर विमर्श किया गया. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को अब्सेंटी वोटर्स की सूची तैयार करने का निर्देश दिया. बता दें कि बिजली, पानी, रोडवेज, रेलवे, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा, मीडिया, डाक, कारा सहित कुल 16 श्रेणी के कर्मचारियों को अब्सेंटी वोटर्स में शामिल किया गया है.

चुनाव के दिन ड्यूटी पर रहनेवाले भी दे सकेंगे वोट
लोकसभा चुनाव 2024 के दिन ड्यूटी पर रहनेवाले भी इस बार वोट दे सकेंगे. उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी. उपनिर्वाचन पदाधिकारी द्वारा डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) संबंधित सभी बारीकियों की जानकारी दी गयी. उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए चुनावी कर्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी) एवं डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा. संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐसे कर्मचारियों की सूची के आधार पर जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी और वे उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं, उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फॉर्म 12 डी जारी किया जाएगा और उन्हें ईडीसी-बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर दी जाएगी. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों को इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, मतपत्र के पूर्व एवं मतपत्र के साथ दिए जाने वाले फॉर्म 12डी एवं 13, 13ए, 13बी, 13सी आदि की जानकारी दी गयी.

अब्सेंटी वोटर्स की बनाएं सूची बनाने का दिया निर्देश
रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने बैठक में उपस्थित आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों/प्रतिनिधियों से कहा कि वो ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार कर लें जो मतदान दिवस पर आवश्यक सेवा में लगे हैं. उन्होंने कहा कि सभी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को वोटिंग के लिए प्रेरित करें और अपने संस्थान/विभाग से एक ही दिन सभी अब्सेंटी वोटर्स को लेकर आयें ताकि डाक मतपत्र से मतदान की बारीकियों को समझने में आसानी हो.

पोस्टल बैलेट के माध्यम से कब करना है मतदान
जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस के छह दिन पूर्व से निर्धारित मतदान दिवस के तीन दिन पूर्व तक आवश्यक सेवा में लगे मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण वोट दे सकते हैं. 3 दिनों के दौरान पोस्टल बैलेट केन्द्र सुबह नौ बजे से सायं पांच बजे तक कार्यरत रहेंगे. आपको बता दें कि बिजली, पानी, रोडवेज, रेलवे, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा, मीडिया, डाक, कारा सहित कुल 16 श्रेणी के कर्मचारियों को अब्सेंटी वोटर्स में शामिल किया गया है.

मौके पर ये थे उपस्थित
बैठक में नोडल पदाधिकारी डाक मतपत्र एवं ईटीपीबीएस कोषांग संजय कुमार, निदेशक आईटीडीए संजय कुमार भगत, जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार, जिला जन सम्पर्क पदधिकारी उर्वशी पाण्डेय, सिविल सर्जन प्रभात कुमार एवं मतदान के दिन आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग/संस्थान के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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