निकाय चुनाव की एक अड़चन हुई दूर, चुनाव आयोग ने झारखंड हाईकोर्ट में कही ये बात

Jharkhand Municipal Elections News: झारखंड में नगर निकायों के चुनाव की एक बाधा दूर हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया है कि उसने झारकंड राज्य चुनाव आयोग को लेटेस्ट वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दिया है. इसके आधार पर वह निकाय चुनाव करा सकता है.

Jharkhand Municipal Elections News: झारखंड में नगर निकाय चुनावों की एक अड़चन दूर हो गई है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने झारखंड राज्य चुनाव आयोग को लेटेस्ट वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दिया है. इसके आधार पर वह नगर निकायों के चुनाव करा सकता है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने नगर निगम व निकाय चुनावों के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के वकील ने यह जानकारी दी. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का पक्ष सुना. इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग से अदालत ने मौखिक रूप से पूछा कि राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव में किस वोटरलिस्ट का उपयोग कर सकता है. अदालत ने ईसीआई को मामले की अगली सुनवाई के पूर्व उक्त आशय का शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.

13 जनवरी को सौंपी गयी लेटेस्ट वोटर लिस्ट – चुनाव आयोग

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता डॉ अशोक कुमार सिंह ने वोटर लिस्ट प्रस्तुत किया. मौखिक रूप से कहा कि आयोग की तरफ से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 13 जनवरी को ही लेटेस्ट पुनरीक्षित वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी है. इस वोटर लिस्ट से झारखंड में नवंबर माह में विधानसभा का चुनाव कराया गया है.

झारखंड हाईकोर्ट में चुनाव आयोग जल्द दायर करेगा शपथ पत्र

देश के 4 राज्यों जैसे हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र व जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराया गया है. इन राज्यों में एक अप्रैल 2025 तक वोटर लिस्ट का कोई पुनरीक्षण नहीं होना है. इसलिए 13 जनवरी को सौंपी गयी वोटर लिस्ट, जो 1 अक्टूबर 2024 तक अपडेटेड है, के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय का चुनाव करा सकता है. डॉ सिंह ने यह भी बताया कि आयोग का शपथ पत्र तैयार है, शीघ्र ही दाखिल कर दिया जायेगा.

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कोर्ट के आदेश का पालन कराने का आग्रह

झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया कि एक जनवरी 2025 तक का पुनरीक्षित वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का आग्रह किया गया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पैरवी की. उन्होंने कहा कि सरकार और आयोग की इस प्रकार की कारवाई से चुनाव में विलंब होगा. उन्होंने अदालत के आदेश का पालन कराने का आग्रह किया.

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रोशनी खलको ने दायर की है अवमानना याचिका

ज्ञात हो कि प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य की ओर से अवमानना याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का पालन कराने की मांग की गयी है. एकल पीठ ने 4 जनवरी 2024 को 3 सप्ताह के अंदर नगर निकाय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था. इस मामले में राज्य सरकार की अपील खंडपीठ ने खारिज कर दी है तथा एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है.

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By Mithilesh Jha

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