रांची से विवेक चंद्रा की रिपोर्ट
Jharkhand Land Lease Rules, रांची: झारखंड सरकार ने गैर-लाभकारी और चैरिटेबल संस्थानों (NGOs, ट्रस्ट और सोसाइटी) को रियायती दर पर सरकारी जमीन लीज पर देने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब राज्य में शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी जमीन लेने की इच्छुक संस्थाओं के लिए कम से कम तीन साल पुराना रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य कर दिया गया है. कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने के बाद राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस नए संशोधन का मुख्य उद्देश्य जमीन आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और केवल वास्तविक व अनुभवी संस्थानों को ही लाभ देना है.
आवेदन के लिए ये शर्तें होंगी अनिवार्य
- आवेदन करने वाली किसी भी संस्था, सोसाइटी या ट्रस्ट का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष पूर्व का होना चाहिए.
- यह निबंधन ‘इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882’, ‘सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860’ या ‘कंपनी एक्ट 2013’ के तहत होना अनिवार्य है.
- वैसे संस्थान जो ‘कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25’ या ‘चैरिटेबल एंड रिलिजिअस ट्रस्ट एक्ट 1920’ के तहत आवेदन से तीन वर्ष पहले से निबंधित हैं, उन्हें ही इस योजना के पात्र माना जायेगा.
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आयकर अधिनियम के तहत तय होगी चैरिटेबल की परिभाषा
सरकार ने नए नियमों में चैरिटेबल संस्थानों और उनके उद्देश्यों की परिभाषा को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है. अधिसूचना के अनुसार, अब चैरिटेबल उद्देश्य की परिभाषा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 2(15) के अनुरूप तय की जाएगी.
तत्काल प्रभाव से नया नियम लागू
विभाग के संयुक्त सचिव कमलाकांत गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी यह नया आदेश राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इससे पूर्व 24 नवंबर 2023 को जारी की गई मूल अधिसूचना और मार्च 2024 में जारी किए गए शुद्धि-पत्र के अन्य सभी प्रावधान पहले की तरह ही यथावत लागू रहेंगे.
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