रांची में बिना सूचना इंटरनेट सेवा काटने पर HC नाराज, अधिकारियों को लगाई फटकार

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने सवाल उठाया है कि बिना सूचना के सेवा क्यों काटी जा रही है, जिससे हाईकोर्ट का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है. मामले की सुनवाई दोपहर में फिर से निर्धारित की गई है.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट सर्विस काटे जाने को गंभीरता से लेते हुए कड़ी नाराजगी जतायी है. चीफ जस्टिस एमएस सोनक व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी फटकार लगायी. कहा कि बिना सूचना के इंटरनेट सेवा क्यों काटी जा रही है.

हाईकोर्ट का इंटरनेट भी हुआ प्रभावित

इंटरनेट सेवा काटे जाने से झारखंड हाईकोर्ट में भी काम प्रभावित हो रहा है. खंडपीठ ने पूछा कि हाईकोर्ट की इंटरनेट सेवा को पुनर्बहाल (रिस्टोर) क्यों नहीं किया गया. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई आज दोपहर 2:15 बजे फिर रखी है. तब तक राज्य सरकार को हाईकोर्ट की इंटरनेट सेवा पुनर्बहाल करने का निर्देश दिया गया है.

दो सप्ताह से काटे जा रहे इंटरनेट तार

खंडपीठ ने कहा कि पिछले दो सप्ताह से बिना सूचना के रांची शहर के विभिन्न इलाकों में पोल पर लगे इंटरनेट तारों को काटा जा रहा है. इससे शहर की इंटरनेट सेवा प्रभावित हो रही है. लोग परेशान हैं. मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम के सीएमडी उपस्थित हुए.

हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका में बदला मामला

मामले में स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किन-किन टेलीकॉम कंपनियों को केबल एवं इंटरनेट तार लगाने की परमिशन दी गयी है और उनमें से कितना यूज किया जा रहा है.

तार झूलने पर जिम्मेदार कौन : हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट एवं केबल तार रांची शहर में अगर सही तरीके से नहीं लगे हुए हैं और नीचे की ओर तार झूल रहे हैं, तो उसके लिए कौन-कौन जिम्मेवार हैं.

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By राणा प्रताप सिंह

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