पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को राहत नहीं, आइए याचिका खारिज

झारखंड हाइकोर्ट ने सजायाफ्ता पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की अोर से क्रिमिनल अपील के तहत दायर आइए याचिका को खारिज किया.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने सजायाफ्ता पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की अोर से क्रिमिनल अपील के तहत दायर आइए याचिका पर अपना फैसला सुनाया. जस्टिस रत्नाकर भेंगरा व जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ ने प्रार्थी योगेंद्र साव को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी आइए याचिका को खारिज कर दिया. योगेंद्र साव ने सजा को निलंबित करने को लेकर याचिका दायर की थी. खंडपीठ के फैसले के बाद योगेंद्र साव चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. चुनाव लड़ने पर रोक जारी रहेगी. प्रार्थी ने बड़कागांव से जुड़े एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण केस में रांची सिविल कोर्ट द्वारा सुनायी गयी सजा को अपील याचिका दायर कर चुनाैती दी है. इसी के तहत आइए याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने की मांग की थी. उल्लेखनीय है कि बड़कागांव के चीरूडीह में एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में खनन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा मामले में निचली अदालत ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को सजा सुनायी है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >