साहिबगंज के लोग कब तक पेयजल के लिए तरसेंगे : हाइकोर्ट

मामला साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के शीघ्र चालू करने का

By Prabhat Khabar | May 5, 2024 12:07 AM

रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड हाइकोर्ट ने साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के शीघ्र चालू करने काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद वर्ष 2012 से चल रही पाइपलाइन जलापूर्ति योजना का वर्ष 2024 में अब तक पूरा नहीं होने पर नाराजगी जतायी. खंडपीठ ने माैखिक रूप से कहा कि साहिबगंज के लोग कब तक पीने के पानी के लिए तरसेंगे. कब तक जलापूर्ति योजना शुरू होगी. खंडपीठ ने पाइपलाइन जलापूर्ति सिस्टम बना रहे संवेदक को व्यक्तिगत रूप से सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई छह मई को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने खंडपीठ को बताया कि साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना वर्ष 2012 से चल रही है. पूर्व में भी जनहित याचिका दायर की गयी थी, जो आदेश के साथ वर्ष 2016 में निष्पादित हो गयी थी. जब पाइपलाइन जलापूर्ति शुरू नहीं हुई, तो प्रार्थी ने दोबारा जनहित याचिका दायर की है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सिद्धेश्वर मंडल ने जनहित याचिका दायर कर पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को शीघ्र चालू करने की मांग की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version