Ranchi news : पलामू की तत्कालीन डीइओ मीना कुमारी राय को हाइकोर्ट से राहत, सरकार की अपील खारिज
हाइकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए बरकरार रखा
: हाइकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए बरकरार रखा
क्या है मामला
1988 से बिहार शिक्षा सेवा में मीना कुमारी राय कार्यरत थीं. बिहार राज्य पुनर्गठन के बाद वह झारखंड कैडर में आ गयी. पलामू में जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीइओ) के रूप में काम करते हुए उन पर आरोप लगे कि उन्होंने काम में लापरवाही की है. अधीनस्थों का वेतन रोका तथा सरकारी आदेशों का पालन ठीक से नहीं किया है. जांच में कुछ आरोप सही पाये गयेे. उसके बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. तत्कालीन डीइओ मीना कुमारी राय ने बर्खास्तगी आदेश को हाइकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी. एकल पीठ ने माना कि आरोप इतने गंभीर नहीं थे कि उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाये. पीठ ने उनकी बर्खास्तगी का आदेश रद्द करते हुए विभाग को सजा पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया था. एकल पीठ के आदेश को राज्य सरकार की ओर से अपील याचिका दायर कर चुनाैती दी गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
