उग्रवादी हिंसा में मृत सैप जवानों के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा और नौकरी, जानें हेमंत कैबिनेट के अन्य फैसलों के बारे में

अब मृतक सैप जवान के परिजनों काे राज्य पुलिस के आश्रितों को मिलने वाला अनुग्रह अनुदान मिलेगा और परिवार के एक व्यक्ति की अनुकंपा के आधार पर आरक्षी या चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी. मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गयी.

By Prabhat Khabar | June 23, 2021 6:39 AM

Jharkhand News, jharkhand cabinet today news रांची : कैबिनेट ने भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सिपाहियों, जेसीओ व पदाधिकारियों को अनुबंध के आधार पर लेकर गठित किये गये स्पेशल ऑक्जीलियरी पुलिस (सैप) के जवानों की उग्रवादी हिंसा में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को राज्य पुलिस की तर्ज पर सहायता देने का फैसला किया है.

अब मृतक सैप जवान के परिजनों काे राज्य पुलिस के आश्रितों को मिलने वाला अनुग्रह अनुदान मिलेगा और परिवार के एक व्यक्ति की अनुकंपा के आधार पर आरक्षी या चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी. मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गयी.

विवि में शिक्षकों व पदाधिकारियों की नियुक्ति यूजीसी रेगुलेशन 2018 के आधार पर : कैबिनेट ने राज्य के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शिक्षकों व पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अहर्ता यूजीसी रेगुलेशन 2018 के आधार पर करने पर सहमति दी.

न्यूतनम अहर्ता में नेट, पीएचडी के साथ एकेडमिक रिकाॅर्ड, रिसर्च पब्लिकेशन, शैक्षणिक अनुभव के आधार पर ही नियुक्ति की जायेगी. इसके लिए स्टेटस ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अप्वाइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टॉफ इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एंड मेसर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एडुकेशन – 2021, इन परसुइंग टू यूजीसी रेगुलेशन, 2018 के गठन को मंजूरी दी गयी. मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त घंटी आधारित शिक्षकों को 30 सितंबर 2021 तक अवधि विस्तार देने के प्रस्ताव पर भी सहमति प्रदान की.

विवि व कॉलेज में घंटी आधारित शिक्षकों को 30 सितंबर 2021 तक अवधि विस्तार देने का फैसला
ड्रोन से होगा गांवों का सर्वे

कैबिनेट ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इंप्रूव टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया को राज्य में लागू करने की स्वीकृति दी. इसके तहत ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वे और सीमांकन आधनुिकतम ड्रोन पद्धति से किया जायेगा. खूंटी में योजना का पायलट प्रोजेक्ट पूरा होगा. बाद में राज्य के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में योजना लागू की जायेगी.

07 खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए नियमों में छूट

कैबिनेट ने झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली 2014 के तहत नियुक्ति के लिए अनुशंसित सात खिलाड़ियों के मामले में शैक्षणिक व उम्र सीमा शांत करने पर मंजूरी दी. फरजाना खान, सरिता तिर्की, लखन हांसदा, दिनेश कुमार, लवली चौबे, कृष्णा खलखो और एम विजयकुमार की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक व उम्र सीमा के नियमों में छूट प्रदान की गयी है. सभी की नियुक्ति आरक्षी के रूप में की जायेगी.

मार्च 2022 तक डॉक्टर सेवानिवृत्त नहीं होंगे

कैबिनेट ने मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक चिकित्सकों को सेवा विस्तार देने का फैसला किया. इसके तहत मई 2021 से सितंबर 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों को एक बार फिर मार्च 2022 तक सेवा विस्तार दिया जायेगा. वहीं, अक्तूबर 2021 से मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों को सेवानिवृत्ति की तिथि से छह माह तक का सेवा विस्तार दिया जायेगा.

कैबिनेट के अन्य फैसले

रांची के नगड़ी स्थित मुड़मा मौजा में 20.05 एकड़ भूमि 4.4 करोड़ रुपये की अदायगी पर एनटीपीसी को कार्यालय भवन निर्माण के लिए देने पर मंजूरी

रांची के नगड़ी स्थित मुड़मा मौजा में 1.03 एकड़ जमीन 2.03 करोड़ रुपये के भुगतान पर एनएचएआइ के क्षेत्रीय कार्यालय निर्माण के लिए सशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति

झारनेट 2.0 परियोजना का काम कर रही एजेंसी यूटीएल को नौ माह या योजना के क्रियाशील होने तक का अवधि विस्तार देने व इस पर 16.11 करोड़ व्यय की सहमति

पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को लीज पर दी गयी 200 एकड़ भूमि की लीज अवधि में पांच वर्षों के विस्तार की मंजूरी

पू सिंहभूम स्थित अंचल घाटशिला के मौजा बड़ापहाड़ में 7.94 एकड़ भूमि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए नि:शुल्क हस्तांतरण की अनुमति

कैबिनेट के अन्य फैसले

केंद्र द्वारा कोविड-19 महामारी के लिए विमुक्त किये गये 8.49 करोड़ की निकासी के लिए जेसीएफ से अग्रिम की स्वीकृति

2020-21 के लिए प्रखंड भवन मुख्य निर्माण कार्य योजना के तहत राज्य के 83 प्रखंडों में आवासीय भवनों के नवनिर्माण के लिए 385 करोड़ रुपये की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को मई व जून 2021 के लिए पांच किलो खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रति माह मुफ्त देने के लिए 56.63 करोड़ खर्च को स्वीकृति

Posted by : Sameer Oraon

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