Ranchi news : सेना की कब्जेवाली जमीन से जुड़े तीन आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई, केस डायरी मांगा

सरकार को मामले में केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने बरियातू में सेना की कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुना. इसके बाद सरकार को मामले में केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. मामले को लेकर बरियातू थाना में कांड संख्या-141/2022 के तहत चार जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मो अफसर अली, मो सद्दाम हुसैन व सौरभ कुमार ने अलग-अलग जमानत याचिका दायर की है. रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रदीप बागची ने एक ही जमीन पर दो-दो होल्डिंग लेने के लिए फर्जी आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल व कब्जा दिखाया था. फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रदीप बागची ने जमीन जगत टी स्टेट कंपनी के दिलीप घोष को सात करोड़ में बेच दी थी.

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By DEEPESH KUMAR

DEEPESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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