Ranchi news : ध्वनि प्रदूषण रोकने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई 17 को
मामला राज्य में तेज आवाज से हो रहे ध्वनि प्रदूषण काे रोकने का
मामला राज्य में तेज आवाज से हो रहे ध्वनि प्रदूषण काे रोकने कारांची . झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची सहित राज्य में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इन याचिकाओं की सुनवाई स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका के साथ की जायेगी. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 17 सितंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) प्रस्तुत किया गया था. एसओपी में कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण करते पाये जाने पर कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माने की वसूली भी की जायेगी. उल्लेखनीय है कि झारखंड सिविल सोसाइटी व अन्य की ओर से भी अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गयी है. बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए स्वत: संज्ञान लिया था.
चाचा की हत्या के आरोपी काे नहीं मिली बेल
रांची . अपर न्यायायुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने चाचा की हत्या के जुर्म में जेल में बंद भतीजा बिरसा मुंडा को बेल देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. हत्या की घटना 21 जुलाई 2022 को अनगड़ा थाना क्षेत्र के जोन्हा खास गांव में हुई थी. आपसी विवाद में बिरसा मुंडा ने अपने चाचा घोघा मुंडा पर दाउली से हमला कर दिया था, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गये थे. उन्हें नजदीकी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. गिरफ्तारी के बाद से आरोपी जेल में बंद है. मामले में मृतक के पुत्र राकेश मुंडा ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
