Ranchi news : रिम्स में मरीजों के बेहतर इलाज के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई
रिम्स की शासी निकाय की बैठक की रिपोर्ट शपथ पत्र में दायर करने का निर्देश
रिम्स की शासी निकाय की बैठक की रिपोर्ट शपथ पत्र में दायर करने का निर्देश
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने रिम्स में मरीजों के बेहतर इलाज व बुनियादी सुविधाओं को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व रिम्स का पक्ष सुना. खंडपीठ ने रिम्स शासी निकाय की बैठक में लिये गये निर्णयों से संबंधित रिपोर्ट को शपथ पत्र में दायर करने को कहा. इसके लिये राज्य सरकार व रिम्स के समय देने के आग्रह को स्वीकार करते हुए समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 10 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बैठक से संबंधित रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जिसे शपथ पत्र में देने को कहा गया. यह भी बताया गया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में हाइकोर्ट के रिटायर जस्टिस की देखरेख में रिम्स शासी निकाय की बैठक हुई, जिसमें तीन अधिवक्ताओं की रिपोर्ट सहित अन्य एजेंडे पर विचार-विमर्श कर कई निर्णय लिये गये हैं. रिम्स की ओर से अधिवक्ता डॉ अशोक कुमार सिंह ने शपथ पत्र दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया.
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार दुबे ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि रिम्स में इलाज की दयनीय स्थिति को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. साथ ही प्रार्थी ज्योति शर्मा की ओर से भी जनहित याचिका दायर कर रिम्स की व्यवस्था बेहतर बनाने की मांग की गयी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रिम्स शासी निकाय की प्रस्तावित बैठक आठ सितंबर से 14 सितंबर के बीच बुलाने को कहा था. बैठक में जो निर्णय लिये जायेंगे, उन निर्णयों से कोर्ट को अवगत कराने को भी कहा गया था. कोर्ट ने निदेशक को रिम्स के वैसे चिकित्सकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जो एनपीए लेकर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं. रिम्स के सभी ऑडिट रिपोर्ट को कोर्ट में प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
