Ranchi news : शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण पर हाइकोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब

मामले की अगली सुनवाई 10 सप्ताह के बाद होगी

मामले की अगली सुनवाई 10 सप्ताह के बाद होगी रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही अगली सुनवाई के लिए 10 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि उनका ऑनलाइन आवेदन सिर्फ इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उनके जीवनसाथी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हैं. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग का यह निर्णय पूर्णतः मनमाना और गलत है. छह जुलाई 2023 को जारी परिपत्र संख्या-1607 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि जीवनसाथी संविदा पर भी कार्यरत हों, तो उन्हें भी स्पेशल ट्रांसफर की श्रेणी में स्थानांतरण का लाभ दिया जायेगा. इसके बाद भी विभाग ने प्रार्थियों का आवेदन अस्वीकार कर दिया, जो नियमों का उल्लंघन है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी फणिंद्र मंडल व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है.

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Published by: Deepesh kumar

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