Ranchi news : जेट से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय को बाहर रखने के मामले में सुनवाई जारी
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया.
: आज भी होगी सुनवाई रांची . झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय को बाहर रखने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई होगी. बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया. इस पर प्रार्थी ने आपत्ति जतायी और अपना पक्ष रखने की बात कही. इस पर अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए गुरुवार को भी निर्धारित कर दी. सरकार की ओर से बताया कि गया कि जेट परीक्षा प्रोफेसर पद के लिए आयोजित की जा रही है. प्रार्थी का विषय इस श्रेणी से संबंधित नहीं है, इसलिए उसे शामिल नहीं किया गया. वहीं, प्रार्थी के अधिवक्ता अतुल्य श्रेष्ठ ने दलील दी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय को बाहर रखना न केवल यूजीसी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है, बल्कि योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का भी हनन है. उन्होंने आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि राज्य के कई विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकालय अध्यक्षों के स्वीकृत पद वर्षों से खाली हैं. देश के किसी भी राज्य या यूजीसी ने अब तक सहायक पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए अलग पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की है. नेट और जेट ही ऐसे सभी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता माने जाते हैं. याचिका में कहा गया है कि कई वर्षों बाद आयोजित हो रही इस जेट परीक्षा में कुल 54 विषय शामिल किये गये हैं, लेकिन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को जानबूझकर बाहर रखा गया है. राज्य के विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों की भारी रिक्ति के बाद भी इस विषय के स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं दिया गया, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन है.
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