रांची से राजकुमार लाल की रिपोर्ट
Hajj 2027: हज 2027 की तैयारी कर रहे अस्थायी रूप से चयनित यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. हज कमेटी ऑफ इंडिया ने प्राइमरी मेडिकल स्क्रीनिंग (स्टेज-1) पूरी करने और जरूरी दस्तावेज जमा या अपलोड करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है. यह फैसला 1 सितंबर 2026 को जारी सर्कुलर नंबर-10 के क्रम में लिया गया है, ताकि जिन यात्री अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें अतिरिक्त समय मिल सके.
सरकारी अस्पताल में कराएं स्टेज-1 मेडिकल स्क्रीनिंग
हज कमेटी ने कहा है कि जिन अस्थायी रूप से चयनित यात्रियों ने अभी तक स्टेज-1 मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं कराई है, वे 30 सितंबर तक किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर से अपनी जांच जरूर कराएं. स्क्रीनिंग के दौरान आवश्यक चिकित्सीय जांच भी पूरी करनी होगी और सर्कुलर नंबर-10 के साथ जारी "प्राइमरी मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोफार्मा" में फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा.
NRI यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था
विदेश में रहने वाले NRI यात्रियों को भी राहत दी गई है. ऐसे यात्री अपने वर्तमान निवास वाले देश में, प्राथमिकता के आधार पर किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल स्क्रीनिंग कराकर फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं. इससे उन्हें भारत लौटकर अलग से स्क्रीनिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
कौन से दस्तावेज करने होंगे अपलोड
मेडिकल स्क्रीनिंग पूरी होने के बाद यात्रियों को HCoI पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. यदि ऑनलाइन अपलोड संभव नहीं है, तो इन दस्तावेजों की हार्ड कॉपी अपनी संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हज कमेटी में 1 अक्टूबर 2026 तक जमा करनी होगी.
प्रमुख दस्तावेज
- प्राइमरी मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट.
- पे-इन-स्लिप या ऑनलाइन भुगतान रसीद की प्रति.
- मूल दस्तावेज सुरक्षित रखने की सलाह
हज कमेटी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट की मूल प्रति तथा सभी जांच रिपोर्ट सुरक्षित रखें. इन दस्तावेजों की जरूरत बाद में स्टेज-2 मेडिकल स्क्रीनिंग और टीकाकरण के दौरान मेडिकल टीम के समक्ष पड़ सकती है.
मेडिकल फिटनेस नहीं होने पर रद्द होगी उम्मीदवारी
सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित मेडिकल फिटनेस मानकों के अनुसार यदि कोई यात्री चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. हालांकि ऐसे मामलों में यात्री द्वारा जमा की गई राशि लागू नियमों के अनुसार वापस कर दी जाएगी. वहीं यदि कोई यात्री अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी छिपाता है या गलत जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ हज नीति के तहत कार्रवाई होगी. इसमें जमा राशि जब्त करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है.
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राज्य हज कमेटियों को दिए गए निर्देश
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हज कमेटियों को निर्देश दिया है कि वे पूरी प्रक्रिया समयसीमा के भीतर पूरी कराएं. इसके लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के साथ समन्वय स्थापित करने, मेडिकल स्क्रीनिंग का सही रिकॉर्ड रखने और चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाए गए यात्रियों के मामलों की तत्काल सूचना हज कमेटी ऑफ इंडिया को देने को कहा गया है. हज कमेटी ने सभी चयनित यात्रियों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और 30 सितंबर 2026 से पहले मेडिकल स्क्रीनिंग, दस्तावेज अपलोड और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लें, ताकि आगे की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके.
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