झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और पत्नी मेनन एक्का को 7-7 साल की सजा, 1-1 लाख का जुर्माना, अन्य 8 को 5-5 साल कैद
Enos Ekka Case: रांची-सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन की खरीदारी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और पत्नी मेनन एक्का को सात-सात साल की सजा सुनायी और एक-एक लाख का जुर्माना लगाया. अन्य आठ दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनायी गयी है.
Enos Ekka Case: रांची, अजय दयाल-सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और पत्नी मेनन एक्का को सात-सात साल की सजा सुनायी और एक-एक लाख का जुर्माना लगाया. अन्य आठ दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनायी. शुक्रवार को अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी गोवर्धन बैठा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन की खरीदारी मामले में अदालत ने सजा सुनायी है.
तत्कालीन एलआरडीसी समेत 10 को सुनायी गयी सजा
सीएनटी एक्ट उल्लंघन के 15 साल पुराने मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का, पत्नी मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात, राज किशोर सिंह, फिरोज अख्तर, ब्रजेश मिश्रा, अनिल कुमार, मणिलाल महतो, परशुराम केरकेट्टा और ब्रजेश्वर महतो को सजा सुनायी.
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एनोस एक्का ने किया था पद का दुरुपयोग
झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने अपने पद का दुरुपयोग कर फर्जी पते पर आदिवासी जमीन की खरीदारी प्रशासनिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर की थी. इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने इन्हें सजा सुनायी है.
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आदिवासी जमीन की हुई थी खरीदारी
पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का के नाम से रांची के हिनू में 22 कट्ठा, ओरमांझी में 12 एकड़, नेवरी में 4 एकड़ और चुटिया के सिरम टोली मौजा में 9 डिसमिल जमीन खरीदी गयी थी. मार्च 2006 से मई 2008 के बीच इन जमीनों की खरीदारी की गयी थी.
