Ranchi news : समय मांगे जाने पर हाइकोर्ट नाराज, पूर्व सीएम मधु कोड़ा पर लगाया 8000 रुपये का जुर्माना
जुर्माने की राशि झालसा में जमा करने का निर्देश. समय मांगे जाने पर हाइकोर्ट चार बार लगा चुका है जुर्माना.
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाला मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ आरोप गठन को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी मधु कोड़ा की ओर से फिर समय देने का आग्रह किये जाने पर अदालत ने नाराजगी जतायी. इस बार मधु कोड़ा पर आठ रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा) में जमा करने का निर्देश दिया गया. इस मामले में यह चाैथा अवसर है, जब प्रार्थी के खिलाफ अदालत ने जुर्माना लगाया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया.
सीबीआइ ने पक्ष रखा
इससे पूर्व सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा. अदालत प्रार्थी मधु कोड़ा द्वारा समय मांगे जाने पर पहले तीन बार जुर्माना लगा चुका है. इससे पहले मधु कोड़ा पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. 17 जनवरी 2025 को समय मांगे जाने पर मधु कोड़ा पर दो हजार रुपये व 13 दिसंबर 2024 को एक हजार रुपये का जुर्माना लगा था. उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर उच्च पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी आइवीआरसीएल के निदेशक डीके श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप सीबीआइ ने लगाया है. साथ ही कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए उसे गढ़वा, पलामू, लातेहार सहित छह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का टेंडर भी दिया गया. इस मामले की जांच सीबीआइ कर रही है. इस मामले में मधु कोड़ा ढाई साल तक जेल में रहे थे. उन्हें 30 जुलाई 2013 को जमानत मिली थी.
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