profilePicture

Driving Licence Update : वाहन चेकिंग दौरान बिना लाइसेंस पकड़े गये तो पुलिस इतने घंटे का देगी समय, नहीं दिखाने पर होगा मुकदमा

इसके अनुसार यदि चालक के पास चेकिंग के दौरान लाइसेंस नहीं है, तब धारा 207 (एक) संशोधित मोटरयान अधिनियम-2019 के तहत धारा-206(चार) के तहत वाहन जब्त किये जायेंगे.

By Sameer Oraon | May 10, 2021 8:43 AM
an image

Jharkhand Driving Licence News रांची : राजधानी में बिना लाइसेंस वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर मुकदमा चलाने से पहले लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को समय देगी. यह प्रस्ताव ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने तैयार किया है.

इसके अनुसार यदि चालक के पास चेकिंग के दौरान लाइसेंस नहीं है, तब धारा 207 (एक) संशोधित मोटरयान अधिनियम-2019 के तहत धारा-206(चार) के तहत वाहन जब्त किये जायेंगे.

इस दौरान यदि चालक कहता है कि उसके पास लाइसेंस है और वह घर में रह गया है या अभी उसके पास नहीं है, तब ऐसी स्थिति में चालक को लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए 48 घंटे का समय मिलेगा. लिखित आवेदन पर पुलिस अफसर अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं.

वहीं यदि चालक स्थानीय नहीं है, तब पुलिस अफसर उसके आवेदन के आधार पर समुचित समय दे सकते हैं. इसमें एक बात स्पष्ट है कि बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर जुर्माना भरने की अनिवार्यता होगी.

Posted By : Sameer Oraon

संबंधित खबर और खबरें

Next Article

Next Article

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version