Ranchi news : कुख्यात अपराधी संदीप थापा की जमानत पर फैसला आज

अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार के कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुरक्षित रखा है.

By DEEPESH KUMAR | August 12, 2025 12:13 AM

: अवैध रूप से हथियार रखने और जमीन पर कब्जा कर कारोबार करने का मामलारांची : अवैध रूप से हथियार रखने और जमीन पर कब्जा कर कारोबार करने के मामले में जेल में बंद कुख्यात अपराधी संदीप थापा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार के कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुरक्षित रखा है. मामले में मंगलवार को कोर्ट फैसला सुनायेगा. संदीप थापा की ओर से सात अगस्त को याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की अपील की गयी थी. 11 जून 2025 को एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी व सुखदेवनगर थाना की पुलिस ने संदीप थापा और बिट्टू सिंह के घर पर छापेमारी की थी, जिसमे संदीप थापा के घर से दो राइफल व 21 गोली पुलिस ने बरामद किये थे. साथ ही जमीन का एकरारनामा और खरीद-बिक्री से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किया गया था. इतना ही नहीं, संदीप थापा और उनके सहयोगी बिट्टू द्वारा अपराध से अर्जित रुपये से खरीदी गयी मर्सिडीज और एक्सयूवी कार जब्त कर ली थी. गौरतलब है कि संदीप थापा पर हत्या, रंगदारी, डकैती जैसे 30 मामले में दर्ज हैं. वही बिट्टू सिंह नौ मामले में आरोपी है. संदीप थापा और बिट्टू सिंह दोनों हत्या रंगदारी व डकैती जैसे संगीन घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं. दोनों मिलकर जमीन का कारोबार भी करते हैं. बिट्टू सिंह ने भी जमानत याचिका दाखिल की है. उसकी जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी.

अवैध खनन के मामले में अथॉरिटी को सरप्राइज विजिट कर रिपोर्ट देने का निर्देश

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने पत्थरों के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को अप-टू-डेट जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. वहीं खंडपीठ ने हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के साड़म के टेपसा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के मामले में अथॉरिटी को सरप्राइज विजिट करने का निर्देश दिया. साथ ही विजिट कर रिपोर्ट देने को कहा. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 27 अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि इचाक थाना के अंतर्गत साड़म के टेपसा क्षेत्र में अवैध खनन अभी भी जारी है. इस अवैध खनन से राज्य सरकार को अरबों रुपये का राजस्व का नुकसान हो चुका है. कई केस भी दर्ज किये गये हैं. सरकारी अधिकारी सर्टिफिकेट केस भी करते हैं, लेकिन नुकसान की वसूली नहीं की जाती है. अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने भी मामले में पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अरुण कुमार राय व अन्य की ओर से अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गयी है. इसमें कहा गया है कि राज्य के वन क्षेत्रों में पत्थरों का अवैध खनन हो रहा है. यह नियमों का उल्लंघन है. इको सेसेंटिव जोन में भी खनन किया जा रहा है. प्रार्थियों ने अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है.

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