सास की ईंट से हत्या करने वाली बहू को उम्रकैद, अदालत ने लगाया ₹10 हजार का जुर्माना

लापुंग थाना क्षेत्र में सास की ईंट से हत्या करने के मामले में बहू फूलो देवी को अदालत ने दोषी करार दिया है. अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और ₹10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

Mother-in-law Murder Case : अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने सास की हत्या के मामले में दोषी करार दी गयी बहू फूलो देवी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह घटना 09 जून 2024 को लापुंग थाना क्षेत्र के कारूंम गांव में हुई थी. घटना के बाद से ही फूलो देवी न्यायिक हिरासत में है.

सास की हत्या पर बहू दोषी करार

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने गवाहों के बयान और अन्य ठोस साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश किये. साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. मामले में मृतका के बेटे और आरोपी के पति ने लापुंग थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार 09 जून 2024 की दोपहर करीब तीन बजे आपसी विवाद के दौरान फूलो देवी ने अपनी सास मानमईत देवी के सिर पर ईंट से हमला कर दिया. इसके बाद उसे जमीन पर पटककर गर्दन दबा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी. 

मां को मृत देख बेटे ने पुलिस को दी सूचना 

घटना के समय आरोपी का पति दुकान से घर लौटा तो उसने अपनी मां को मृत पाया. उसे देखते ही फूलो देवी मौके से फरार हो गई. इसके बाद उसने पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी. जांच और सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें: जज उत्तम आनंद हत्याकांड में दोषियों को राहत नहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

ये भी पढ़ें: चचेरे भाई के साथ भागने की कोशिश में पकड़ी गई विवाहिता, चार साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग


प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Priya Gupta

प्रिया गुप्ता पिछले एक साल से प्रभात खबर डिजिटल में जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं. फिलहाल वह झारखंड से जुड़ी खबरों पर काम करती हैं, जिनमें सरकारी योजनाएं, प्रमुख घटनाएं, सामाजिक मुद्दे और अन्य महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं. इससे पहले वह लाइफस्टाइल डेस्क पर फैशन, हेल्थ, रिलेशनशिप, पैरेंटिंग और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं. प्रिया ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से स्नातक और अमिटी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की है.

Priya Gupta

और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >