वरीय संवाददाता (रांची). एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में मंगलवार को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में कांग्रेस के राहुल गांधी को उपस्थिति के लिए समन जारी किया है. उन्हें 11 जून को हाजिर होने का आदेश दिया गया है. राहुल गांधी की ओर से पूर्व में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी थी, जिसे हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल को पुन: समन जारी किया है. भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने वर्ष 2018 में यह शिकायतवाद दाखिल किया था, जिसमें रांची सिविल कोर्ट ने पहली बार राहुल को समन जारी किया था. याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
