Coronavirus : कोरोना संक्रमितों के लिए होम आइसोलेशन अब आसान नहीं, इन जगहों से लेनी होगी अनुमति

होम आइसोलेशन (home isolation) में रहने के इच्छुक कोरोना संक्रमितों (corona patients) को पहले स्वरक्षा पोर्टल (Swaraksha Portal) में आवेदन देकर अनुमति लेनी होगी.

By Prabhat Khabar | September 17, 2020 2:01 PM

रांची : होम आइसोलेशन (home isolation) में रहने के इच्छुक कोरोना संक्रमितों (corona patients) को पहले स्वरक्षा पोर्टल (Swaraksha Portal) में आवेदन देकर अनुमति लेनी होगी. इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा सेल्फ आइसोलेशन (self isolation) के संबंध में निर्णय लिया जायेगा. फिर होम आइसोलेशन का प्रमाण पत्र दिया जायेगा. इसके बाद ही व्यक्ति होम आइसोलेशन में रह सकता है.

विभाग द्वारा बताया गया कि झारखंड में हाल के दिनों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसमें एसिम्पटोमेटिक अथवा बिना लक्षण वाले लोगों की संख्या ज्यादा है. भारत सकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देश के आलोक में एसिम्पटोमेटिक को होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है. ऐसे मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य एनआइसी द्वारा वेबपोर्टल swaraksha.nic.in विकसित किया गया है.

पोर्टल में जो जानकारी देनी होगी : कोई भी एसिम्पटोमेटिक अथवा बिना लक्षण वाले मरीज इस पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर और एसआरएफ आइडी के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं. इसमें व्यक्ति को अपना विवरण, बीमारी का विवरण, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल (घर पर होम आइसोलेशन की सुविधा) उपलब्ध कराते हुए सेल्फ आइसोलेशन के लिए आवेदन करना होगा.

कोविड संक्रमित व्यक्ति को आवेदन के क्रम में कोविड–19 टेस्ट से संबंधित विवरण जैसे एसआरएफ आइडी, सैंपल कलेक्शन तिथि, रिजल्ट आने की तिथि आदि जानकारी देनी होगी. कोविड संक्रमित व्यक्ति यदि किसी अन्य बीमारी से ग्रसित है, तो उसे उसका विवरण भी देना होगा. परिवार के सदस्यों की संख्या, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले सदस्यों की संख्या, 10 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की संख्या, अलग कमरा, बाथरूम, ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर की उपलब्धता संबंधी जानकारी भी देनी होगी.

post by : pritish sahay

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